उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर जल्द लगेगी मुहर

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देहरादून, अर्पणा पांडेय। उतराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी ) की नियमावली पर जल्द मुहर लगेगी। इसके बाद इसे लागू करने की तिथि तय की जाएगी। बताा दें कि 12 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सत्ता में आने पर यूसीसी की घोषणा की थी।
उतराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी ) की नियमावली तैयार हो गई है। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द कैबिनेट में मंथन कर तारीख तय की जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को नियमावली ड्राफ्ट की प्रतियां सौंपी। मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों के प्रयास और मेहनत की तारीफ की। इस मौके पर मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। इसे किसी भी व्यक्ति या वर्ग को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया है। यूसीसी का एकमात्र उद्देश्य राज्य में सभी लोगों को समान न्याय-अवसर देना और महिलाओं का सशक्तिकरण एवं उन्हें सुरक्षा देना है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज में विभेद-वैमनस्य की राजनीति करते रहे हैं, वो ही यूसीसी को लेकर असमंजस में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी नियमावली के मुख्य रूप से चार भाग हैं। इसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं तय की गई है। आम लोगों की सुविधा के लिए यूसीसी का एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इससे रजिस्ट्रेशन, अपील आदि सभी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगी।

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