हल्द्वानी। वर्ष 2012 में रुद्रपुर क्षेत्र में हेरोइन की तस्करी और हेरोइन तैयार करने के मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 20 वर्ष का कठोर कारावास और 4.5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि 8 नवंबर 2012 को जोनल डायरेक्टर एनसीबी लखनऊ से पीडब्ल्यू-1 अधीक्षक सब जनरल यूनिट एनसीबी देहरादून निर्भय सिंह को सूचना मिली कि खेड़ा निवासी नन्हे खान पुत्र बख्तावर खान हेरोइन का अवैध धंधा करता है। इस पर निर्भय सिंह के नेतृत्व में लव कुमार, देवेन्द्र सिंह, विवेक कुमार पांडेय एनसीबी टीम के साथ नौ नवंबर को नन्हे के घर पहुंचे। तलाशी लेने पर 500 ग्राम हेरोइन मिली। जांच में पता चला कि पंजाब नगर बिलासपुर रामपुर यूपी निवासी जरीफ मियां पुत्र मोहम्मद मियां अपने घर में हेरोइन तैयार कर सप्लाई करता है। उसी शाम पुलिस जरीफ के घर पहुंचे, लेकिन वह फरार हो गया। तलाशी लेने पर घर से 4.2 किलो अल्प्राजोलम पाउडर, 720 ग्राम हेरोइन के पदार्थ, 10 कारतूस और अन्य सामान बरामद हुआ। 19 नंवबर को जरीफ को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कुछ सात गवाह पेश किए।