ममता को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कोलकाता कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश होंगे

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नई दिल्ली।

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेकर जारी हाई वोल्टेज ड्रामा का मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाक्षेप हो गया। कोर्ट का आदेश जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के लिए झटका बताया जा रहा है वहीं सीबीआई के लिए राहत कहा जा रहा है। मंगलवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शारदा घोटाला मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। यही नहीं राजीव कुमार को अब शिलांग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि राजीव को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उनके प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने की।

मिली जानकारी के अनुसार मामले की करीब 15 मिनट की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने 2014 से अब तक के सारदा घोटाले के घटनाक्रम से न्यायालय को अवगत कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव कुमार चिटफंड घोटाले से जुड़े मामलों की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये मामले शीर्ष अदालत ने सीबीआई को सौंपे थे।बताया जा रहा है कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई के आरोपों पर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। पीठ ने उन्हें 20 फरवरी से पहले अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने जांच ब्यूरो द्वारा दायर न्यायालय की अवमानना अर्जी पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को 18 फरवरी से पहले अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक व कोलकाता पुलिस आयुक्त के जवाब पर विचार के बाद न्यायालय इन तीनों को 20 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कह सकता है।

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