इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अब बोतलबंद पानी पर शुल्क लगेगा। पाक के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक एक लीटर भूजल निकालने पर एक रुपया अदा करें।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भूमिगत जल के दोहन पर स्वत: संज्ञान लिया था। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बिना कोई शुल्क दिए भूमिगत जल का दोहन कर उसकी बिक्री करने तथा इंसानों द्वारा उसका उपयोग किए जाने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होने से जुड़े मामले पर दिया है। इस प्रक्रिया से एकत्र किए गए राजस्व का इस्तेमाल दायमेर-बाशा और मोहमंद बांध बनाने में किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने अपने फैसले में प्रांतीय सरकारों तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रीय प्रशासन से खाते खोलने को कहा है ताकि इसमें धनराशि जमा की जा सके।