सोनभद्र। जलाल हैदर खान
किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। किशोरी के पिता ने एक युवक पर अपनी नाबालिग बेटी को भगाने और उसके साथ बालात्कार करने का आरोप लगाया था। करीब तीन साल पुराने मामले में दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत कैद की सजा देने के साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को डुमरा गांव निवासी सोनू कुमार ने 12 मार्च 2018 को भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार को 10 वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के तरफ से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।