ट्रंप लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव

अंतरराष्ट्रीय

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए ट्रंप को 2024 राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनावों के लिए बहाल कर दिया। दरअसल, कैपिटल दंगे के लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए अदालत ने कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतपत्र में उनकी उपस्थित पर रोक लगा दी थी। अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को सार्वजनिक पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को मतपत्रों पर उपस्थित होने से रोकने के लिए राज्य संवैधानिक प्रावधान को लागू नहीं कर सकते हैं। यह शक्ति कांग्रेस (संसद) के पास है। इसके बाद न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से कोलोराडो अदालत के फैसले को उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर मंगलवार से एक दिन पहले फैसला सुनाया है। अब ट्रंप का नाम कोलोराडो में मतपत्र पर दिखाई देगा। इससे वह 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडन को चुनौती देने के लिए रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे बने हुए हैं। बता दें, ट्रंप की पात्रता के खिलाफ मामला छह कोलोराडो मतदाताओं के एक समूह द्वारा लाया गया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ट्रंप ने कैपिटल हमले को उकसाया और समर्थन दिया था।

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