नई दिल्ली। टीएलआई
मुंबई की एक अदालत ने क्रूज पर मादक द्रव्य के सेवन के मामले में गिरफ्तार मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत की अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने आर्यन खान और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज और मुनमुन की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। तीनों सात अक्तूबर तक एनसीबी की रिमांड पर रहेंगे। वहीं, देर शाम छह अन्य लोगों को भी सात अक्तूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। सभी नौ लोगों से पूछताछ जारी है।एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कोर्ट को आर्यन खान का कथित वॉट्सऐप चैट दिखाया, जिसमें वह अज्ञात लोगों से चरस खरीदने और पैसों की लेन-देन की बात कर रहे हैं। अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन कोडवर्ड में चैटिंग करता था और इसे डीकोड करने के लिए हिरासत जरूरी है।
आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अन्य लोगों को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया था। खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल मोबाइल फोन संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जबकि उनके पास न तो क्रूज (जहाज) का टिकट था और न ही उनके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु मिली। मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (एनबीसी) ने अदालत से उन्हें 13 अक्टूबर तक रिमांड पर रखने की मांग की थी लेकिन अदालत ने उसे सात अक्टूबर तक ही अपनी हिरासत में रखने की अनुमति दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने छह अन्य आरोपियों को भी सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। इन लोगों को मामले में रविवार की रात गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को एक अदालत में पेश किया गया। छह अन्य आरोपियों की पहचान नूपुर सतीजा, इश्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा और उपनगर जुहू के एक मादक पदार्थ तस्कर के तौर पर हुई है। इन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया। अडिशनल सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने रिया चक्रवर्ती के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एनडीपीसी एक्ट के तहत सभी अपराध गैर-जामनती हैं। उन्होंने कहा, एनसीबी ने आर्यन का फोन जब्त किया है और उसमें कई चैट्स ये बताते हैं कि उनका डीलर्स के साथ कनेक्शन है। वॉट्सऐप चैट से साफ है कि ये एक नेक्सस है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।