नैनीताल। भीमताल क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 90 फीसदी पीड़िता को दिलाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
20 जून 2017 में भीमताल में 12 साल की लड़की से रेप की वारदात हुई थी। पीड़िता की ओर से ललित मोहन आर्या निवासी धारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में भीमताल थाने में मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने 10 गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ललित मोहन आर्या को दोषी पाया और पॉक्सो अधिनियम में 13 साल की सजा सुनाई। दोषी ललित पर पॉक्सो और अन्य धाराओं में 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता को निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता संगीता ताकुली ने भी विधिक मदद उपलब्ध कराई।