पूर्व सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी की जमानत पर जवाब मांगा

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हल्द्वानी। अनीता रावत
हाईकोर्ट ने गुरुवार को मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नौतनवा (उत्तर प्रदेश) से पूर्व सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के मामले में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 28 अक्तूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को सेशन कोर्ट देहरादून ने साल 2004 में आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। उसके बाद अभियुक्त देहरादून, हरिद्वार और गोरखपुर जेल में रहे।


अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा है कि उनको जमानत पर रिहा किया जाये। क्योंकि उन्हें जेल में रहते हुए 17 साल से ज्यादा समय हो गया है। उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है। उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम से गृह सचिव उत्तराखंड और राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई पत्र भेजे। जिसमें उनकी अवशेष सजा माफ करने के लिए भी याचना की गई। लेकिन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। जबकि न्यायालय ने सरकार से इस पर निर्णय लेने के लिए कहा था। लिहाजा, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

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