हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) संगीता आर्य की अदालत ने छात्रों से होमो सेक्स करने के आरोपी तत्कालीन विद्यालय प्रबंधक को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी किया है। विशेष लोक अभियोजक विपुल पांडेय ने बताया कि ऊधमसिंह नगर के संघ आवासीय विद्यालय ने तत्कालीन एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था। 23 मई 2014 को एसएसपी ने तत्कालीन सितारंगज सीओ डॉ़ उत्तम सिंह नेगी को जांच सौंपी। विद्यालय के प्रबंधक ग्रीन फील्ड कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा निवासी गोल्डी राजीव संथोजी पुत्र डीसी संथोजी पर छात्रावास में रहने वाले छात्रों के साथ होमो सेक्स करने और किसी को बताने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी देने का आरोप लगा था। इस दौरान छात्रों ने अश्लील हरकत और शारीरिक संबंध बनाए जाने संबंधी बयान पुलिस के समक्ष दर्ज कराए थे। जांच के बाद पुलिस ने वर्ष 2015 में आरोपी गोल्डी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता आर्य की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विपुल पांडेय ने अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए। शुक्रवार को अदालत ने तत्कालीन विद्यालय प्रबंधक गोल्डी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।