उत्तराखंड में दुकानों को खोलने बंद करने पर पाबंदी खत्म

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देहरादून। अनीता रावत
राज्य सरकार ने कई राहतें देते हुए कोविड कफ्र्यू 19 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी राहत व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दी गई है। दुकानें, रेस्टोरेंट को खोलने और बंद करने के समय की पाबंदी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।


सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने राहतों के साथ कोविड कफ्र्यू बढ़ाने के आदेश जारी किए। त्योहारी सीजन शुरू होने पर सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने को कहा है। अन्य प्रांतों से आने वाले लोगों के लिए पूर्व की शर्तें यथावत है। विवाह-समारोह में अब क्षमता के 50 फीसदी मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। सरकार ने समारोह में शामिल होने के लिए वैक्सीन के दो डोज प्रमाण की बाध्यता को अब खत्म कर दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब दो-दो पोर्टल पर पंजीकरण से छुटकारा मिल गया है। इन्हें अब सिर्फ देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर ही पंजीकरण कराना होगा। स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन तीर्थयात्रियों के पास वैक्सीन के दो डोज का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें 72 घंट पूर्व की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही इजाजत दी जाएगी। केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को दो डोज वैक्सीन के बावजूद 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य की गई है।

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