हल्द्वानी में चारधाम सड़क निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदार से होगी वसूली

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हल्द्वानी, गौरव जोशी। हाईकोर्ट में सोमवार को चारधाम सड़क चौड़ीकरण के दौरान बड़कोट (उत्तरकाशी) के पोल गांव की जमीन और मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान लोनिवि के अतिरिक्त सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
सचिव ने कोर्ट को बताया कि जिन ग्रामीणों की भूमि और आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है, उनकी समस्या को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से बातचीत कर सुलझाया जा रहा है। यह भी बताया कि निर्माण कार्य के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार से वसूली की जाएगी। इससे प्राप्त राशि प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा के रूप में दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन भी दिया गया। गौरतलब है कि पोल निवासी चंद्रमाला भट्ट एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है, कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत भूमि से अधिक हिस्से की कटाई कर ठेकेदार ने उनके मकानों को खतरे में डाल दिया। रोड चौड़ीकरण के बाद मकानों में दरारें आ गईं। कई बार राज्य सरकार, केंद्र और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि वे 2020 से किराए के मकानों में रह रहे हैं और सरकार से मुआवजा या फिर उचित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

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