नई दिल्ली। नीलू सिंह
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति रमन इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने वाले तीसरे न्यायाधीश हैं। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी भी इस सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।
गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में राव की नियुक्ति के केंद्र के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रमन ने मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।
गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की मांग की है। उसने आरोप लगाया है कि राव की नियुक्ति उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नहीं की गई है। याचिका के अनुसार, राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने का 23 अक्तूबर का आदेश शीर्ष अदालत ने 08 जनवरी को निरस्त कर दिया था। परंतु सरकार ने दुर्भावनापूर्ण, मनमाने और गैरकानूनी तरीके से काम करते हुए उन्हें दोबारा नियुक्त कर दिया है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद 10 जनवरी को राव को अंतरिम प्रमुख बनाया गया। वह अगले प्रमुख की नियुक्ति तक पद पर रहेंगे।