उत्तराखंड में पेयजल सचिव को वीसी से पेश करने का आदेश

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हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या को गंभीर मानते हुए पेयजल सचिव को 26 नवंबर को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बड़कोट में पानी की समस्या है। जिसे लेकर क्षेत्रवासी पिछली छह जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों के जरिए पानी की व्यवस्था कर परेशान हो गए हैं। 500 मीटर की दूरी पर नदी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की। समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन भी दिए, मगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे नाराज क्षेत्रवासी छह जून से क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्यावेदनों में क्षेत्रवासियों ने बताया है कि इस समस्या का समाधान तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। ऐसे में इस योजना की स्वीकृति के आदेश सरकार और पेयजल निगम को दिए जाएं।

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