नई दिल्ली । महिला पहलवान उत्पीड़न के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दिया है। बृजभूषण सिंह की ओर से मामले में एक बिंदु पर जांच की मांग की गई थी। सिंह की ओर से अदालत को बताया कि गया कि वह उस समय दिल्ली में नहीं थे जब उनके खिलाफ शिकायत करने वाली एक पहलवान का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने इस संबंध में सिंह द्वारा दायर आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी अर्जी पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाएगा। सिंह द्वारा दिए गए आवेदन का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया और इसे देरी की रणनीति बताया और तर्क दिया कि यह आगे की जांच की मांग करने जैसा है। अदालत को आज सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में निर्णय लेने की उम्मीद थी, जिन पर कुछ महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न, पीछा करने, शील भंग करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।