सर्पदंश से मृतकों के आश्रितों को अब चार लाख का मुआवजा

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जौनपुर। आशीष राय
यूपी सरकार सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को अब 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। खास बात यह है कि यह मदद सात दिन के अंदर ही आश्रितों को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए मृतकों को पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। 11 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी आदेश के अनुसार यूपीसरकार ने सर्पदंश को भी दैवीय आपदा घोषित कर दिया है।  जौनापुर कलक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार आदेश जारी होने के बाद जौनपुर में सर्पदंश से 16 लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के अनुसार सर्पदंश से मृत लोगों को आदेश के अनुसार पोस्टमार्टम कराने के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में लखनऊ के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश के बाद जिले में सर्पदंश को लेकर जिले में हलचल तेज हो गई है।  डीएम मनीष कुमार वर्मा  ने बताया कि पिछले दिनों इस संबंध में पत्र मिला था। पत्र में  सर्पदंश के मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद के रूप में चार लाख की सहायता राशि देने के निर्देश दिया गया है।  उन्होंने बताया कि सर्प दंश के मामले में मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब पोस्टमार्टम के बाद मृतक की विसरा सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे पीड़ितों को सात दिन के अंदर मुआवजा देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि आदेश जारी होने के बाद से कई मामलों में मुआवजे की राशि पीड़ित परिवारों को दे दिया गया है।

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