सोनभद्र। जलाल हैदर खान
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने साढ़े आठ साल पूर्व सूर्यकमल यादव हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजू को उम्रकैद एवं 51,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाने में 31 जनवरी 2013 को दी तहरीर में मांची थाना क्षेत्र के खोड़ाइला गांव निवासी हाल पता पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ कस्बा निवासी भोलानाथ यादव ने आरोप लगाया था कि उसका 14 वर्षीय इकलौता बेटा सूर्यकमल यादव सप्लाई नल पर सुबह 8 बजे कपड़ा धूल रहा था तभी रामगढ़ कस्बा निवासी राजू नल पर पहुंच गया और बेटे को कपड़ा धुलने से मना करने लगा और गाली देने लगा। इतना ही नहीं जान मारने की नीयत से फावड़े के पासे से बेटे के सिर पर प्रहार कर दिया। इस घटना को आसपास एवं गांव-घर के लोगों ने देखा व सुना। उधर राजू धमकी देते हुए वहां से भाग गया। गम्भीर चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाते
समय सूर्यकमल की मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर राजू के विरूद्ध विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोंनो पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजू को उम्रकैद एवं 51,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता को मिलेगी।