रुद्रपुर में हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

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हल्द्वानी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने वर्ष 2019 में दिनेशपुर के एक युवक की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी फौजदारी अनिल सिंह ने बताया कि ग्राम धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी जयराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 अप्रैल 2019 की रात उनके घर में विवाह कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान गांव निवासी विजय ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की। इसको लेकर कार्यक्रम में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी होने के कारण आपस में राजीनामा हो गया था। इस रंजिश के चलते 29 अप्रैल 2019 की शाम विजय अपने रिश्तेदार अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू के साथ धारदार हथियार लेकर उनके घर पर आ गया। उनके परिवार के सदस्यों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। उनके बेटे गोकुल के सिर पर पाटल और तलवार से वार कर गंभीर रूप घायल कर दिया। चार मई 2019 को बरेली के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में छह आरोपियों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। यहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह पेश किए गए। सोमवार को सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय, अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड किया। अदालत ने जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये मृतक गोकुल के परिजनों को बतौर प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए हैं।

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