देहरादून। अनीता रावत
सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 31 अगस्त की सुबह आठ बजे तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू की शर्तें पूर्ववत रहेंगी। राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले की दो डोज के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त जारी रहेगी।
सोमवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। आदेश में कहा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके अभी तक वैक्सीन की दो डोज नहीं लगी हैं उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच निगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।