देहरादून। अनीता रावत
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब शादी-समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों व कैटरिंग स्टाफ को राहत दी है। वैक्सीन के दो डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी।
सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू का यह आदेश 21 सितंबर सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बार सरकार ने शादी-समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्य बाध्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि, समारोह में क्षमता के 50 फीसदी मेहमानों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज लगा ली हैं वे इसके प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल हो सकेंगे, जबकि एक डोज वैक्सीन वालों को कोरोना की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता अभी बरकरार रखी है। वैडिंग प्वाइंट प्रबंधन और कैटरिंग स्टाफ में लगे कर्मचारियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं, बाहरी प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के पास यदि वैक्सीन का दो डोज प्रमाण पत्र है तो वे इसके आधार पर राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार ने अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत की हैं।