लखनऊ। प्रिया सिंह
बहराइच के जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा और उसके साथी महेश बिराजदार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अवैध शिकार के मामले में गिरफ्तार किए गए रंधावा और उसके साथी की जमानत याचिका पर करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्वाहन 11:30 बजे से जमानत अर्जी पर अदालत में बहस शुरू हुई जो करीब 12:45 बजे तक चली बहस के बाद न्यायाधीश ने रंधावा और उसके साथी के अपराध को बेहद गंभीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। रंधावा और उसके साथी को 26 दिसंबर को कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में स्पेशल प्रोटक्शन टाइगर फोर्स ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से जंगली मुर्गा सांभर की खाल राइफल कुछ जिंदा और कुछ खाली कारतूस बरामद किए गए थे। इससे पहले भी दो बार कोर्ट दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।