सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 20 साल की सजा

अंतरराष्ट्रीय

सिंगापुर।
भारतीय मूल के एक व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराने के बाद सोमवार को 20 साल की सजा सुनायी गई। व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर धक्का दे दिया था जिससे चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। एम कृष्णन ने मल्लिका बेगम राहतांसा अब्दुल रहमान (40) की अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर उसकी पिटायी की थी। मल्लिका की 17 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई थी। कृष्णन ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में अपना दोष स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश वैलेरी थीन ने कहा कि कृष्णन ने 2018 में (पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य अपराध मामले के बाद) वादा किया था कि वह सुधर जाएगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा। मल्लिका की मौत से पहले तक कृष्णन और मल्लिका रिश्ते में रहे। अदालत के दस्तावेजों में बताया गया है की कृष्णन ने 2017 में मल्लिका की एक छोटी सी बात पर पिटायी की थी।

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