उत्तराखंड में पति की हत्यारिन पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

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हल्द्वानी। अनीता रावत
उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में प्रेमी के साथ पति की हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी की अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण के अनुसार जसपुर निवासी निर्मल सिंह ने 11 अगस्त 2014 को काशीपुर कोतवाली में अपने चचेरे भाई ग्राम बेहड़ बिजनौर निवासी पाकेश की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निर्मल ने पाकेस की पत्नी पर ही पति की हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। बताया गया कि राकेश शराब पीकर पत्नी को पीटता था, जिससे तंग आकर वह मां के पास काशीपुर मायके में रहने लगी। वह एक जूते की फैक्ट्री में काम करने लगी। वहां पर उसकी पहचान ग्राम भगतपुर मुरादाबाद निवासी नेकपाल से हुई। कुछ समय बाद ही दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। इस बीच पाकेस भी काशीपुर आ गया और उसे दोनों के बारे में पता चल गया। 10 अगस्त 2014 को पाकेश में घर गया और पत्नी को पीटने लगा। इसी बीच पाकेश की पत्नी ने प्रेमी को फोन कर बुला लिया। नेकपाल के घर पहुंचने पर राकेश ने विरोध किया तो उसकी पत्नी ने सिर पर सरिया से वार किया और गला दबाकर हत्या कर दी। 12 फरवरी 2014 को ही पुलिस ने नेट पर को गिरफ्तार कर लिया था।

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