हल्द्वानी। अनीता रावत
नानकमत्ता में मई 2018 में एक महिला की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने हत्यारोपी पति के बहनोई और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में मुख्य हत्या आरोपी पति आज तक फरार चल रहा है। हत्या के आरोपियों पर आजीवन कारावास के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मृतका सुखबीर कौर पत्नी जसवंत सिंह के पुत्र गुरमुख सिंह निवासी सिसैया वनमहोलिया मेलाघाट थाना झनकईया ने 14 मई 2018 को नानकमत्ता पुलिस को तहरीर सौंपकर अपने पिता जसवंत सिंह, उसके बहनोई कुलवंत सिंह और उसके भाई बेअंत सिंह पर मां सुखबीर कौर को जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। गुरमुख सिंह का कहना था कि उसकी मां नानकमत्ता अपने मायके गई हुई थी। इस दौरान उसकी मां को 12 मई 2018 को जहर देकर मार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 302, 323, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 9 अगस्त 2018 में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तीन साल चले इस मुकदमे में शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 14 गवाह पेश किए।
गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी कुलवंत सिंह, बेअंत सिंह निवासी बिचुवा बगिया थाना नानकमत्ता को धारा 302 आईपीसी का अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी जसवंत सिंह अभी फरार चल रहा है।