पिथौरागढ़ में नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म के दोषी पति को 20 साल की सजा

उत्तराखंड लाइव देहरादून नैनीताल राष्ट्रीय

हल्द्वानी। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज की अदालत ने मंगलवार को नाबलिग पत्नी से दुराचार के दोषी पति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नगर में एक 16 वर्षीय किशोरी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी। किशोरी का कहना था कि वर्ष 2022 में उससे दोगुने से अधिक उम्र के धारचूला क्षेत्र निवासी व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद किशोरी के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह मामला सामने आया तो पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ बाल विवाह में मुकदमा दर्ज किया। करीब चार-पांच माह बाद बाल विवाह का आरोपी जमानत पाकर बाहर आ गया। उसने किशोरी को बहाने से जिला मुख्यालय बुलाया और एक कमरे में जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *