हल्द्वानी। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार जिले की एक महिला ने 18 जुलाई 2022 को थाने में उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया। तहरीर में कहा गया था कि आरोपी हरिओम प्रजापति निवासी थाना अमानपुर, जिला कासगंज, उप्र ने उसकी बेटी से 15 जुलाई 2022 को दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ थाने में 5/6 पॉक्सो, 363, 366, 376 के तहत मामला दर्ज करने के बाद 26 अगस्त को गिरफ्तार गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी वद्यिाधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो केएस राणा ने पैरवी की।