सोनभद्र। जलाल हैदर खान
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को गैंगेस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर सूरज पटेल को 4 वर्ष 3 माह की कैद एवं सक्रिय सदस्यों क्रमशः प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा को दो-दो वर्ष की कैद तथा प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पहला मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है। 11 अगस्त 2017 को तत्कालीन थानाध्यक्ष घोरावल रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तभी पता चला कि गैंग लीडर सूरज पटेल अपने अन्य साथियों के साथ नाजायज कार्य करता है। इनके विरुद्ध कोई भी गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता। वहीं दूसरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। 16 फरवरी 2020 को तत्कालीन एसओ रहे अंजनी कुमार रॉय पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तो पता चला कि राजकिशन कालोनी शक्तिनगर निवासी प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा गिरोह के सक्रिय सदस्य है। ये लोग अनुचित क्रिया कलाप करके लाभ उठाते हैं। इनके विरुद्ध कोई भी गवाही देने का साहस नहीं कर पाता। दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में पुलिस ने कार्रवाई किया था और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में डीएम से अनुमोदित कराकर गैंग चार्ट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पर्याप्त सबूत मिलने पर दोषियों क्रमशः गैंग लीडर सूरज पटेल को 4 वर्ष 3 माह की कैद एवं सक्रिय सदस्यों प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा को 2-2 वर्ष की कैद तथा प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनन्जय शुक्ला ने बहस की।