पाकिस्तान के पूर्व पीएम कुरैशी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित

अंतरराष्ट्रीय

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने उनको पांच साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने सरकारी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 67 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को ऐसे समय में अयोग्य ठहराया गया है जब आठ फरवरी को देश में आम चुनाव होने हैं। इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) सरकार की कार्रवाई के बावजूद और अपने प्रसिद्ध चुनाव चिह्न बल्ले के बिना चुनाव लड़ रही है। इमरान और कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने विशेष अदालत के 30 जनवरी, 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान और कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ईसीपी ने शनिवार को कहा कि परिणामस्वरूप शाह महमूद कुरैशी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के साथ चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 232 के तहत अयोग्य हो गए हैं।

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