हल्द्वानी। अनीता रावत
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव को दादरी विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में बरी कर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण सीबीआई की अदालत के आजीवन कारावास के आदेश को निरस्त किया। यादव अभी अतंरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों पर निर्णय सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
13 सितंबर 1992 को दादरी के तत्कालीन विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप पूर्व सांसद डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला सहित सात लोगों पर था। 1993 में तत्कालीन यूपी सरकार की सिफारिश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। 2000 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह केस सीबीआई देहरादून को ट्रांसफर किया गया। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने डीपी यादव सहित चारों आरोपियों को भाटी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जबकि सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है।