निकाय चुनाव की अधिसूचना पर फैसला 27 को

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वाराणसी। आशीष राय
यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर के दावेदारों को अधिसूचना का इंतजार है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में होने के कारण कई निकायों के दावेदारों में बेचैनी है तो वहीं कई दावेदार नियमित रूप से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। शनिवार को बड़ा लालपुर से पार्षद प्रत्याशी के दावेदार डॉ. भूपेंद्र प्रताप सिंह ने क्षेत्र के कई इलाकों में समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार करते रहे। इस दौरान उन्होंने समर्थकों को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला 27 को आएगा। उसी दिन अधिसूचना पर लगी रोक हटने की भी संभावना है।
बड़ा लालपुर क्षेत्र में शनिवार को समर्थकों के साथ डॉ. भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में निकाय चुनाव में आरक्षण पर हुई सुनवाई के बारे में बताया कि शीतकालीन अवकाश के बाद भी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में आरक्षण पर शनिवार को सुनवाई की। आरक्षण को लेकर शनिवार को सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सबसे पहले याचिकाकर्ता का पक्ष सुना। वहीं सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम में ओबीसी आरक्षण तय करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार सर्वे के बाद आरक्षण जारी किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट अब 27 दिसंबर को आरक्षण मामले में फैसला सुनाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी होने की संभावना है।

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