नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील को ईडी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने को समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वे निर्देश नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है।
शिकायत के साथ दायर दोषपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर एजेंसी पहले ही जवाब दाखिल कर चुकी है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद जवाब दाखिल करने का समय दिया और मामले को 4 मई के लिए सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण उन्हें निर्देश नहीं मिल सके। वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पर पूरे देश में 30 मुकदमे हैं, लेकिन ईडी के हस्तक्षेप के कारण हम कानूनी साक्षात्कार नहीं ले पा रहे हैं। एजेंसी के पास केजरीवाल द्वारा दायर आवेदनों का विरोध करने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। एएसजी एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार दो कानूनी साक्षात्कार की अनुमति है। एएसजी राजू ने कहा कि आप और समय मांग सकते हैं। वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि भले ही हमें समय दिया जाए, लेकिन अगर हमें केजरीवाल के साथ कानूनी साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं है तो हम जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें खाना नहीं खाने देते, शौचालय नहीं जाने देते। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मामले को 4 मई को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध किया।