केंद्र यूपी-उत्तराखंड के मुख्य सचिवों की बैठक कराए

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हल्द्वानी। अनीता रावत

हाईकोर्ट ने बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा लॉकडाउन के दौरान का छह माह का वेतन नहीं दिए जाने और अभी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रोडवेज की परिसम्पतियों का बंटवारा नहीं होने के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार से कहा है कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की 15 सितंबर को बैठक करायें और बैठक के नतीजे से 16 सितंबर को कोर्ट को अवगत करायें। अगली सुनवाई के लिए 16 सितम्बर की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि रोडवेज कर्मचारियों को जून माह तक का वेतन दे दिया है और जुलाई के वेतन के लिए 16.5 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। भविष्य के वेतन के लिए एक प्रपोजल बनाकर कैबिनेट के सम्मुख रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यूपी और उत्तराखंड रोडवेज की परिसंपतियों के बंटवारे को लेकर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि इसमें चार बार बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से बैठक पूर्ण नहीं हो पाई। जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की 15 सितम्बर को बैठक कराएं। उसमें जो भी नतीजा निकलता है, 16 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश करें। कोर्ट में बुधवार को वित्त सचिव अमित नेगी, परिवहन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा, एमडी रोडवेज डॉ.नीरज खैरवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

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