हल्द्वानी। अनीता रावत
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की। अदालत ने मुख्यत: डीपी यादव की शार्ट टर्म जमानत याचिका पर सुनवाई की। जिसमें डीपी यादव को अंतिम बार इलाज हेतु एक माह की शॉर्ट टर्म जमानत दी है। अदालत ने अभियुक्त से कहा है कि इस बार अपना पूर्ण इलाज करा लें। इसके बाद शॉर्ट टर्म बेल नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी दो बार डीपी यादव को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अपील पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
अभियुक्त की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उनकी शार्ट टर्म जमानत का समय पहले समाप्त हो चुका है। अदालत के आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। अंतरिम जमानत के दौरान उसका एक ऑपरेशन हुआ था, जो सही नहीं हो पाया था। इसलिए इलाज के लिए उन्हें और अंतरिम जमानत दी जाए। जबकि इसी मामले में तीन सह अभियुक्तों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई चल रही है। डीपी यादव को मेडिकल चेकअप कराने के लिए दो बार अंतरिम जमानत दी गई थी। पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की शॉर्ट टर्म बेल दी गई थी, जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गई थी। उसके बाद यादव की तरफ से दिए प्रार्थना पत्र पर एक माह की और शॉर्ट टर्म बेल दी थी।