नैनीताल। हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने उनकी नियुक्ति को यूजीसी एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐक्ट के तहत वैध माना है। साथ ही संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने सोमवार को याचिककर्ता, विश्वविद्यालय एवं केंद्र सरकार का विस्तृत रूप से पक्ष सुना। सुनवाई पर केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि सलेक्शन कमेटी ने कुलपति की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2018 एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमावली 2009 के तहत की है। किसी भी नियमावली का उल्लंघन नहीं किया है। कमेटी ने इस पद के लिए योग्य अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया है। इसलिए संबंधित याचिका को निरस्त किया जाए।