हल्द्वानी। अनीता रावत
हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद डीपी यादव समेत तीन अन्य द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले में निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई की। कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। कहा, घटना के समय दोषियों ने महेंद्र भाटी पर एके 47 से गोलियां चलाई थीं। जिससे महेंद्र भाटी की मौत हो गई थी। इसलिए इनकी अपीलें निरस्त करने योग्य हैं। अब इस प्रकरण में सीबीआई की ओर से अभियोजन का पक्ष रखा जाना है। जिसे देखते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हो गई थी। पूर्व सांसद डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या के आरोप लगे थे। सुनवाई के बाद 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।