प्रयागराज।
स्नान करती महिलाओं की फोटो टीवी और अखबारों में दिखाए जाने पर अब कार्रवाई होगी। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट गंभीर रुख अपना है। शनिवार को कोर्ट ने मेला अधिकारी को फटकार लगाते हुए दिशा निर्देश जारी किये।
मिली जानकारी के अनुसार अखबार और टीवी पर स्नान करती महिलाओं की फोटो दिखाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी का कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। वकील असीम कुमार की याचिका पर जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सुनवाई की।
कोर्ट ने मेला अधिकारी से पूछा कि जब स्नान घाट से 100 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है तो यह कैसे हो रहा है? इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराएं। प्रशासन 1000 से ज्याादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। पूरे इलाके की पर नजर रखने के लिए 40 निगरानी टावर का निर्माण किया गया है। मेले में राज्य पुलिस बल, पीएसी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 22,000 जवानों की तैनाती भी की गई है। आपातस्थिति से निपटने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 40 पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने और 60 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 4 पुलिस लाइन भी बनाई गई हैं।