सोनभद्र। जलाल हैदर खान
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के दोषी उमेश को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 9 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 6 दिसम्बर 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी उमेश पुत्र राम प्रताप ने 21 नवम्बर 2017 की रात 10 बजे बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी उमेश को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 9 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सजा में जेल में बितायी अवधि समाहित की जाएगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की समस्त धनराशि दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि व सत्यप्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहस की।