सोनभद्र। जलाल हैदर खान
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 निहारिका चौहान की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के दोषी छबिन्दर को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में चंदौली जिला अंतर्गत चकरघट्टा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पति ने 23 नवम्बर 2017 को शाहगंज थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अपने भाई के ससुराल गई थी, जहां पर उसके भाभी के भाई छबिन्दर ने 19 नवम्बर 2017 से कई बार दुष्कर्म किया। इसकी सूचना पत्नी ने मोबाईल पर उसे दी तो मौके पर गया तो पता चला कि जबरन छबिन्दर सम्बन्ध बनाना चाह रहा था। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शाहगंज थाना क्षेत्र के पिपरी नम्बर-2 निवासी छबिन्दर को 10 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।