नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का मंगलवार को निर्देश दिया। पुरकायस्थ अभी गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू को एक सप्ताह में जेल के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट सौंपने को कहा। पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है और अदालत को जेल अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए, जिसके बाद शीर्ष अदालत का यह निर्देश आया। सिब्बल ने कहा कि समय तेजी से बीत रहा है लेकिन मुझे कोई खबर नहीं मिल रही है। हम अभी केवल यही चाहते हैं कि न्यायालय जेल अधीक्षक से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगे। वह 74 साल के हैं और बहुत मुश्किल में है।
जेल के चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट मांगे जाने के सिब्बल के अनुरोध का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) राजू ने कहा कि वह एम्स से उपयुक्त रिपोर्ट लेंगे। न्यायालय ने राजू की आपत्ति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी ओर से ऐसा बयान आना आश्चर्यजनक है। अगर आपको अपने अधिकारी पर ही भरोसा नहीं है, तो उन्हें हटा दें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। न्यायालय ने एएसजी को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।