लखनऊ। राजेंद्र तिवारी
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले फैसले का सम्मान कहने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विचार कर रहा है। हालांकि मामले का मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला देते हुए मस्जिद के लिए अयोध्या में कहीं और पांच एकड़ भूमि देने के आदेश दिए थे। फैसला आने हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने उस दिन तो स्वागत किया था। लेकिन अब मुस्लिमों में उस फैसले को लेकर एका नहीं दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दखिल करने की तैयारी में है। बोर्ड ने कहा कि मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ की भूमि स्वीकार नहीं है। लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बेठक के बाद बोर्ड सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमें वह भूमि चाहिए जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन लेना शरिया के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद की भमि स्थानांतरित नहंी की जा सकती है।