नई दिल्ली। आप के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के बाद भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से लंबी पूछताछ की है। अमानतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकराए जाने के बाद अदालत के आदेश पर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग वाली याचिका गुरुवार को वापस ले ली।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी और उन्हें 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने को कहा था। ईडी की ओर से पेश होते हुए, वकील साइमन बेंजामिन ने अदालत को बताया कि गैर-जमानती वारंट की मांग करने वाला आवेदन वापस ले लिया गया है, क्योंकि खान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एजेंसी के सामने पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में ईडी द्वारा दायर एक शिकायत पर खान को समन जारी किया था। साथ ही ईडी ने अमानतुल्लाह खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार लोगों और एक फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ईडी के अनुसार, मामला अमानतुल्लाह खान के इशारे पर ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद से संबंधित है।