मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे सोशल मीडिया नहीं सकते। नॉर्वे, फ्रांस सहित कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए नियम सख्त हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून संसद में पेश किया है, इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका ने भी नियम बनाए हैं। नॉर्वे में सरकार ने पिछले महीने ही बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर 15 साल करने का निर्णय लिया था, पहले यह 13 साल थी। नॉर्वे की सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के दिमाग के खिलाफ हैं। इसलिए सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अनुसार बच्चों को सोशल मीडिया पर हानिकारक सामग्री से बचाया जाना चाहिए। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14-15 साल के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसी साल इस बिल को पारित किया गया है। फ्रांस 15 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का परीक्षण कर रहा है। अगर यह सफल रहा, तो इसे जनवरी से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। भारत में हाल ही में जारी डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में बच्चों से संबंधित डाटा गोपनीयता के मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें अनिवार्य किया गया है कि बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र के) फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसके माता-पिता की सत्यापन सहमति लेनी होगी। भारत में अब तक 13 साल से अधिक उम्र का बच्चा गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट खोल सकता है।